उत्तर प्रदेश ,सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। बुधवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या? उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए?
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसकर बिना किसी नोटिस के उसे ध्वस्त करना, यह अराजकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। कोर्ट ने सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
दरअसल, यह पूरा मामला 2019 का है। जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था।याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की जांच की मांग की थी।
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की गहराई से जांच कराना चाहिए। क्योंकि कोई भी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया है, जो NHAI की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को दर्शाता हो।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस याचिका को मनोज टिबरेवाल ने दाखिल किया था। महाराजगंज में अतिक्रमण के नाम पर उनका मकान भी 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा- याचिकाकर्ता ने 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया था। सरकार के इस तर्क पर सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा- आप लोगों के घरों को इस तरह पूरा कैसे तोड़ सकते हैं? किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैरकानूनी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया- आसपास के 123 अन्य मकान/ निर्माण भी ध्वस्त किए गए। वहां प्रशासन ने लोगों को सिर्फ सार्वजनिक अनाउंसमेंट करके सूचना दी। इस पर कोर्ट ने अंचभा जताते हुए कहा कि यह विध्वंस पूरी तरह से मनमाना था। नियमों के बिना किया गया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, NHAI और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर की 3.7 मीटर की जमीन को हाईवे की बताते हुए पीली लाइन खींच दी। याचिकाकर्ता ने उतना हिस्सा खुद ही ध्वस्त करा दिया। लेकिन डेढ़ घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन ने अपनी निगरानी में सिर्फ मुनादी की औपचारिकता कर बुलडोजर से पूरा घर ध्वस्त करवा दिया।
घरवालों को सामान तो क्या खुद घर से निकलने का मौका नहीं दिया। कोर्ट ने इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया।