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सूरजपुर। ग्राम कुरूवां विश्रामपुर निवासी अमृतलाल राजवाड़े द्वारा माननीय न्यायालय सूरजपुर में आवास एग्रो के डायरेक्टर शमीम रहमान, इरफानार वारसी, भारत सुखवानी निवासी लखनऊ उत्तरप्रदेश के विरूद्ध परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) के तहत अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 420, 120बी, 34 भादवि, ईनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम की धारा 4,5,6, छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 205 की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने के संबंध में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/11/2019 में परिवादी के परिवाद पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कारने का आदेश पारित किया गया जिस पर थाना सूरजपुर में उक्त धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 441/2019 पंजीबद्ध किया गया।
डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर प्रभारियों को पुराने लंबित मामलों में आरोपियों की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे। प्रकरण के आरोपी डायरेक्टरों ने आवास एग्रो प्रोडुसर कंपनी लिमिटेड बना कर वर्ष 2017 से सूरजपुर जिले में निवेशकों को दो गुना, तीन गुना पैसा देने का लालच देकर कंपनी में करोड़ों रूपय जमा कराकर कंपनी बंद कर फरार हो गई थी। विवेचना के दौरान कंपनी का आर.ओ.सी. रजिस्ट्रार आफिस कानपुर से प्राप्त किया गया है, आर.ओ.सी. में आरोपी आवास एग्रो प्रोडुसर कंपनी के डायरेक्टर है जिनका नाम इन्द्राज है। विवेचना के दौरान एग्रो आवास कंपनी के डायरेक्टर 01. समीम रहमान पिता स्व. नुरूल हुदा उम्र 54 वर्ष निवासी जानकी बिहार कालोनी जानकीपुरम् सेक्टर आई, थाना जानकीपुरम् लखनऊ 02. भारत सुखवानी पिता स्व. जयराम सुखवानी उम्र 53 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर, थाना नामाहिंडोला, जिला लखनऊ उत्तरप्रदेश को पकड़ा गया। पूछताछ पर दोनों ने जुर्म स्वीकार किया जिन्हें गिरफ्तार किया गया है।
कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, डीएसपी अनूप एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे, एसआई मनोज सिंह, विराट विसी, एएसआई सुमंत पाण्डेय, प्रधान आरक्षक विवेकानंद सिंह, आरक्षक लक्ष्मी नारायण मिर्रे, रविराज पाण्डेय व रौशन सिंह सक्रिय रहे।