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छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों के लिए स्थायी यात्रा भत्ता (डीए) दरों में संशोधन का निर्णय लिया है। यह संशोधन राज्य के विभिन्न विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया है।
संशोधित दरें और प्रभावशीलता:
संबंधित ज्ञापन (क्रमांक: 57/1220/वित्ता/नियम/चार/2003, दिनांक 07.03.2008) के अनुसार, शासकीय सेवकों के निम्नलिखित प्रवर्गों की मासिक स्थायी यात्रा भत्ता दरें संशोधित की गई हैं:
| शासकीय सेवक का प्रवर्ग | वर्तमान मासिक दर (रु.) | पुनरीक्षित मासिक दर (रु.) |
|---|---|---|
| राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेड पंप तकनीशियन | 350/- | 1200/- |
| जिला एवं तहसील स्तर पर पदस्थ राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग / राजस्व विभाग के चेन मेन, न्यायिक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारी | 300/- | 1000/- |
प्रभावशीलता की तिथि:
यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि (24.12.2024) से लागू होगा।

