मुंबई ,सरकार ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट में पैसेंजर्स वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे, जब विमान इंडियन एयर स्पेस में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।
सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण नए फ्लाइट एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी (अमेंडमेंट) रूल्स, 2024 के तहत आया है। इससे पहले 2018 में यह अनिवार्य किया गया था कि विमान में मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस तभी शुरू की जा सकती है जब विमान स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए 3,000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंच जाए।
अब नए नियम के अनुसार, इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस तब ही उपलब्ध कराई जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।
फ्लाइट के कैप्टन के पास वाई-फाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा। साथ ही वाई-फाई तब चालू होगा जब विमान टेक स्टेबल स्पीड पर होगा। वहीं, टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान इसको बंद रखना होगा।
अगस्त 2024 के डेटा के अनुसार, एविएशन सेक्टर में 62.4% की हिस्सेदारी के साथ इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। वहीं, एअर इंडिया दूसरे, विस्तारा तीसरे और AIX कनेक्ट चौथे स्थान पर है।