Vyapam scam: Seven culprits sentenced to seven years in jail
भोपाल। भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक दशक पुराने व्यापमं मामले ( अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड – एमपीईएसबी) में सात दोषियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000
रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष सीबीआई अदालत न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने पांच उम्मीदवारों और दो सॉल्वरों को आईपीसी की सांबंधित धाराओं और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा (एमपीआरई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। पांचों अभ्यर्थियों की पहचान मुकेश रावत, अजब सिंह, वासुदेव त्यागी, सुनील त्यागी और आशीष शर्मा के रूप में हुई, जबकि सॉल्वरों की पहचान सुनील श्रीवास्तव और अवधेश गोस्वामी के रूप में हुई है।
सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने कहा, 2013 में व्यापमं की ओर से आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान पांचों उम्मीदवारों ने साल्वरों की मदद से परीक्षा दी। परिणामस्वरूप सभी पांच उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मामला सामने आने पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीबीआई ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया।