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वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बड़ा और कड़ा बदलाव किया है। नए सरकारी आदेश के अनुसार फैक्ट-चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन, ऑनलाइन सेफ्टी, ट्रस्ट एंड सेफ्टी और कंप्लायंस से जुड़ा काम करने वाले विदेशी नागरिकों को अब अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
यह निर्देश अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक मेमो के जरिए लागू किया गया है। इस महत्वपूर्ण नीति बदलाव की जानकारी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दी है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले का सबसे अधिक असर टेक सेक्टर के कर्मचारियों पर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जहां से बड़ी संख्या में टेक प्रोफेशनल्स अमेरिका में रोजगार के लिए आवेदन करते हैं। भारत उन देशों में शामिल है, जहां से हर साल हजारों युवा इन क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं।
नए नियमों के तहत इन जॉब रोल्स को “सम्वेदनशील और अमेरिकी हितों से टकराव” की श्रेणी में रखा गया है, जिसके चलते इन्हें वीजा प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस निर्णय से टेक कंपनियों में हायरिंग प्रोसेस प्रभावित होगी और भारत सहित कई देशों के आवेदकों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।