Under the Chief Minister Noni Empowerment Assistance Scheme, 12 laborer daughters received incentive amount
कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 20 हजार रूपए की प्रोत्साहन व सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
सहायक श्रम आयुक्त श्री राजेश आदिले ने बताया कि योजना की पात्रता के लिए लड़की के पिता या माता या दोनों को कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मण्डल में पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए, कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि पंजीयन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् होगी। जिले में अब तक कुल 12 श्रमिक पुत्रियों को इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदान की गई है।
इस योजना के तहत ऐसे श्रमिक जो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, रेजा, कुली, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कारपेंटर, पत्थर काटने वाले श्रमिक, फिटर या बेंडर, मैकेनिक, कुंआ खोदने वाले श्रमिक, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, स्पे्रमैन, लोहार, पंप आपरेटर, रोलर चालक, निर्माण कार्यों में नियोजित चैकीदार, सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य कार्यों में नियोजित मजदूर आवश्यक दस्तावेजों के साथ च्वाइस सेंटर में निर्धारित शुल्क 30 रूपए देकर या स्वयं श्रमेव जयते मोबाईल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।