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रायपुर, 2 जुलाई। राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के इंट्रा-डे शेयर और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर सख्त रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में इसे सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत सेवा अवचार यानी कदाचार घोषित किया गया है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय अवधि में सरकारी सेवकों द्वारा एक ही दिन में बार-बार शेयर, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य निवेश पत्रों की खरीद-बिक्री (इंट्रा-डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग) को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह के कृत्यों पर कार्रवाई की जाएगी।
हाल के महीनों में प्रदेश के कई विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐसे मामलों का खुलासा हुआ था, जिनमें वे सरकारी समय में बड़े पैमाने पर शेयर और क्रिप्टो ट्रेडिंग करते पाए गए। कुछ कर्मचारियों ने तो उपहार स्वरूप भी महंगे निवेश सर्टिफिकेट लेना स्वीकार किया था।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि सीएसआर (सिविल सेवा आचरण नियम) 1965 के नियम 19(1) के तहत यह आचरण अनुचित और दंडनीय होगा। हालांकि, दीर्घकालिक निवेश या सीधे निवेश पर पाबंदी नहीं है।