उच्च न्यायालय ने गोवध को लेकर विधायिका से संपर्क करने कहा…
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को गायों और गोवंश के पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा है कि इस संबंध में किसी भी कदम के लिए सक्षम विधायिका से संपर्क किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ में बृजभान वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रीय राजधानी में गोवत पर पहले से ही पाबंदी है।
पीठ ने कहा कि अन्य राज्यों के सिलसिले में याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के आलोक में उपयुक्त कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि विधायिका को कोई खास कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि की और सक्षम विधायिका ही गायों और गोवंश की मवेशियों के पद पर पाबंदी से संबंधित प्रश्न पर निर्णय ले सकती है तथा उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के तहत विधायिका को कोई विशेष कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।’