औद्योगिक नगर कोरबा में बनने जा रहा हैं पहला रेल अंडर ब्रिज

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औद्योगिक नगर कोरबा में बनने जा रहा हैं पहला रेल अंडर ब्रिज

कोरबा में बनने जा रहे पहले रेल अंडरब्रिज को लेकर अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही इसके लिए योजना को फाइनल किया गया। संजय नगर रेलवे क्रासिंग क्षेत्र में 200 मीटर की लंबाई में बनने वाले अंडरब्रिज को लेकर तैयारियों को बढ़ाया जा रहा है। मौके पर सिंचाई विभाग की जमीन से सभी तरह के अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने संबंधितों को नोटिस जारी कर दिया है। सात दिन में इस काम को करने के निर्देश हैं।

रेलवे और राज्य सरकार ने 50-50 प्रतिशत की लागत वहन करने के सिद्धांत पर संजय नगर में रेल अंडरब्रिज बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस क्रासिंग को प्रतिदिन 20 से अधिक बार बंद करने की नौबत आती है। यात्री गाडियों और मालगाडियों के चलते हर 15 से 20 मिनट में रेलवे क्रासिंग बंद होती है। इस चक्कर में ट्रांसपोर्टनगर, स्टेशन रोड और कोरबा शहर के दो क्षेत्र की तरफ जाने वाले लोगों को जमकर परेशान होना पड़ता है। लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। इसके समाधान के लिए लगातार हुई पहल के बाद अब इसका समाधान का रास्ता खोजा गया है। रेल अंडरब्रिज का निर्माण इसी की एक प्रक्रिया है।

छत्तीसगढ़ सेतु निगम को इस काम के लिए एजेंसी बनाया गया है जो मौके पर रेल अंडरब्रिज तैयार करेगा। सूत्रों के मुताबिक अंडरब्रिज की संपूर्ण लंबाई लगभग 200 मीटर है। इसका एक सिरा नहर पुल पीएच रोड की तरफ होगा तो दूसरा सिरा स्टेशन रोड की ओर।

सूत्रों के अनुसार दोनों तरफ दायीं दिशा में अवैध कब्जों की संख्या ज्यादा है। इनमें अहाता, गुमटी, मकान और दुकान आदि शामिल हैं। हसदेव बरॉज जल प्रबंध उपसंभाग दर्री ने संबंधित क्षेत्र का सर्वे कराने और भौगोलिक स्थिति के आधार पर इस मामले में आसपास के उन सभी लोगों को नोटिस थमा दिया है जो उसकी जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं। 5 जून को यह आदेश सर्कुलेट किया गया है और सभी कब्जाधारियों को व्यक्तिगत पहुंचाया गया है।

इसके विषय में कहा गया हैं कि हसदेव बांयी तट से अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाया जाना है। संबंधित क्षेत्र की जमीन सिंचाई विभाग की है। हसदेव बांयी तट नहर आरडी-9526 से 1000 मीटर के मध्य नहर के किनारे, शेष बची जमीन पर उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है जो अवैधानिक है। इस पत्र के मिलने के साथ वे विभागीय भूमि को खाली कर दें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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