जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले पांच मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि

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The district administration has approved Rs 4 lakh each for the families of the five deceased who lost their lives in the natural calamity.

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा की पहल पर जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले पांच मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के वारिस-मुखियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की कार्रवाई की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी।

आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई है। तहसील बरपाली अंतर्गत सुखरीखुर्द निवासी गौरी बाई पटेल की मृत्यु कच्चे मकान के दीवार में दब जाने पश्चात् अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के पति जमुना प्रसाद पटेल को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है।

कोरबा तहसील अंतर्गत ग्राम देवपहरी निवासी राजकुमारी कंवर की मृत्यु कुंआ के पानी में डुबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पति महादेव कंवर को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। बरपाली तहसील अंतर्गत ग्राम गुमिया निवासी श्यामलाल धनुहार सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी माता चैतीबाई को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तहसील बरपाली अंतर्गत ग्राम कोथारी निवासी मेथला चौहान की मृत्यु कुंआ के पानी में डुबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नी गंगाबाई एवं उनके पुत्र-पुत्रियों को कुल चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार तहसील कोरबा के ग्राम पंडरीपानी निवासी पुनीराम धनुहार की मृत्यु तालाब के पानी में डुबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पुत्र दिनेश कुमार धनुहार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

अपर कलेक्टर कोरबा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि स्वीकृत कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रुपए की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन पश्चात राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच प्रकरणों में कुल 20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

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