आरोपी अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने हेतु बस का कर रहे थे इंतजार

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आरोपी अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने हेतु बस का कर रहे थे इंतजार

* आरोपियों के कब्जे से 45.710 KG अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद

* गांजा की अनुमानित कीमत रूपये 4,57,100 /- लगभग

* थाना नगरनार क्षेत्रान्तर्गत की गई कार्यवाही

नाम आरोपी:-
1. मुकेश गुप्ता पिता किशोर गुप्ता उम्र 24 साल निवासी ग्राम केरिमिटी तहसील कुंद्रा थाना कुंद्रा जिला कोरापुट उड़ीसा

2. पप्पू प्रसाद गुप्ता पिता अशोक गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम केरिमिटी तहसील कुंद्रा थाना कुंद्रा जिला कोरापुट उड़ीसा

3. रोहित कुमार पिता रामस्वरूप साव उम्र किस वर्ष निवासी निवासी ग्राम अरका पोस्ट काजी पकरी तहसील तरहसी थाना तरहसी जिला पलामू झारखंड

बस्तर जिलें में उड़ीसा राज्य से होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिस तारतम्य में उड़ीसा राज्य से हो रही अवैध गांजा तस्करी को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है।

ज्ञात हो कि मुखबीर से सूचना मिला कि मंडी नाका धनपूंजी में रोड के पास तीन व्यक्ति अपने संयुक्त अधिपत्य के बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करने के उद्देश्य से बस का इंतजार कर रहे हैं की सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक  विकास कुमार के आदेश पर थाना प्रभारी निरीक्षक शिवानंद सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम धनपूंजी मंडी नाका के पास घेराबंदी कर तीनों व्यक्तियों को पकड़े जिसका नाम पता पूछने पर अपना-अपना नाम (1.) मुकेश गुप्ता पिता किशोर गुप्ता उम्र 24 साल निवासी ग्राम केरिमिटी तहसील कुंद्रा थाना कुंद्रा जिला कोरापुट उड़ीसा (2.) पप्पू प्रसाद गुप्ता पिता अशोक गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम केरिमिटी तहसील कुंद्रा थाना कुंद्रा जिला कोरापुट उड़ीसा

(3.) रोहित कुमार पिता रामस्वरूप साव उम्र किस वर्ष निवासी निवासी ग्राम अरका पोस्ट काजी पकरी तहसील तरहसी थाना तरहसी जिला पलामू झारखंड का रहने वाले बताएं।

आरोपियों के संयुक्त कब्जे से कल 45.710 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 4,57,100/- रुपया एवं तीन नाग मोबाइल को बरामद कर जप्त किया गया है आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20 एनडीपीएस एक्ट का पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया है एवं आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने रवाना किया जाता है

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी –
निरीक्षक – शिवानंद सिंह
सहायक उप निरीक्षक – सतीश यादव
प्रधान आरक्षक – दुकसिंग नरेटी, अहिलेश नाग
आरक्षक – चंद्र कुमार कंवर, जोगेश्वर कश्यप

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