आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, निचली अदालतों को संवेदनशील होने की जरूरत…सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है। इसी के साथ अदालत में एक व्यक्ति और उसकी मां की अपीलों को खारिज कर दिया। दरअसल व्यक्ति को निचली अदालत ने अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार पर दोषी करार दिया था, पीड़िता की जहर से मौत हो गई थी। निचली अदालत में व्यक्ति को दोषी मानकर उसे पर कार्यवाही की थी, जिस फैसले को व्यक्ति ने चुनौती दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वह प्रक्रिया संबंधी तकनीकी खामियों, लापरवाह जांच या सबूत में महत्वहीन खामी के आधार पर अपराधियों को बचने नहीं दे। क्योंकि अपराधी को दंड देना आवश्यक है, दण्ड न मिल पाने की स्थिति में पीड़ित पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाएंगे।