छत्तीसगढ़ में पहली बार लगा टेररिस्ट एक्ट, एक मामले गिरफ्तार दो आरोपियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के सुबूत

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Terrorist Act imposed for the first time in Chhattisgarh 

कवर्धा। सिटी कोतवाली अंतर्गत लालपुर निवासी गौसेवक साधराम यादव के हत्या के मुख्य आरोपी अयाज खान और ईदरीस खान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि से संलिप्त होने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सेक्शन 16 (यूएपीए) टेररिस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। मुख्य आरोपी अयाज खान पर जम्मू कश्मीर और विदेशों से तार जुड़ने का भी आरोप लगा है।

मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मोबाइल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि, झंडा कांड में भी 2 लोग शामिल थे। साथ ही कई रिकॉर्ड ऐसे पाए गए हैं, जिसमें टेरर ऑर्गनाइजेशन के साथ संबंध होने की जानकारी सामने आई है। गौसेवक हत्याकांड का मास्टर माइंड अयाज खान कई संदिग्ध लोगों के संपर्क में था जो छत्तीसगढ़ – में पहली बार किसी आरोपी पर सेक्शन 16 यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?
ज्ञात हो कि 20 तारीख की दरमियानी रात गौसेवक की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन हत्या के मुख्य आरोपी अयाज खान को दुकान में बुलडोजर भी चलवा चुका है। वहीं मृतक के परिजनों ने 1 करोड़ और मृतक के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सभी आरोपियों को फांसी देने की शासन से मांग की है।

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