विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक हफ्ते में मांगी जानकारी…
महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ विधायकों की अयोग्यता पर एक हफ्ते में विस्तृत टाइमलाइन बनाकर सौंपने को कहा है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचुड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 4 महीने बाद भी स्पीकर की ओर से कोई फैसला नहीं हुआ है, यह मामला अनंत काल तक नहीं चल सकता। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना होगा।
पीठ ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता को विधायकों की योग्यता के बारे में प्रक्रिया की टाइम लाइन के बारे में सूचित करने को कहा। कोर्ट ने कहा संविधान के दसवें अनुच्छेद के तहत स्पीकर का पद एक प्राधिकरण है।