Friday, February 7, 2025

सुप्रीम कोर्ट का शरद पवार को झटका, अजित पवार को ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक लगाने से किया इंकार

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महाराष्ट्र चुनाव के बीच शरद पवार  को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने अजित पवार को ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार घड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने के लिए कहा है। इस मामले में अगल सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

दरअसल शरद पवार की एनसीपी ने अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। मामले पर गुरुवार (24 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को ठुकरा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से शपथ मांगा और उसमें घड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने की बात लिखने के लिए कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हम इन्हें (अजित पवार) जवाब का मौका देंगे। यह हलफनामा भी दें कि भविष्य में हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। यह भी लिखें कि अतीत में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जस्टिस ने कहा, “अजित पवार शपथ पत्र दें कि वह 19 मार्च और 4 अप्रैल को आए हमारे आदेश का पालन कर रहे हैं। इस मामले में अगल सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

बता दें कि महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में विधानसभा चुनाव की सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को होंगे। वहीं नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

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