सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में 8 दोषियों को दी जमानत

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Sabarmati Express fire case: Supreme Court grants bail to 8 accused in Sabarmati Express fire case

Sabarmati Express fire case: गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. उम्रकैद की सजा काट रहे लोगों को कोर्ट से राहत मिली है. ये सभी दोषी 17 से 20 साल की सजा काट चुके हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. इनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने गोधरा मामले में दोषियों की जमानत मामले पर फैसला किया. जमानत पाने वाले 8 दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.कोर्ट ने कहा कि बेल की शर्तें पूरी कर बाकी लोगों को जमानत पर रिहा किया जाए. दोषियों के वकील संजय हेगड़े ने ईद के मद्देनजर इनको जमानत पर रिहा करने की अपील की.

साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों की जिंदा जलकर हो गई थी मौत
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाकर 59 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अब्दुल रहमान धंतिया, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गद्दी समेत कुल 27 दोषियों की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की.

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