सर्वोच्च न्यायालय ने सड़कों ,शहरों और स्थानों के नामों को बदलने की याचिका को खारिज कर दिया
नई दिल्ली -सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों ,शहरों और स्थानों के नामों को बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म, कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का तरीका है।न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो केवल वैमनस्य पैदा करेगा।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इतिहास को वर्तमान पीढ़ी को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।