पुलिस अधीक्षक द्वारा बस ट्रांसपोर्टरों और चालको की मीटिंग ली

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पुलिस अधीक्षक द्वारा बस ट्रांसपोर्टरों और चालको की मीटिंग ली

कोरबा: पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेंद्र शुक्ला ने ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों का मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी उनको नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई उन्होंने अफवाहों से बचने के लिए भी कहीं जिला पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने नए कानून की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी नए कानून में धारा 106(2) अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व अपेक्षा पूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दे तो उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है लेकिन अगर चालक द्वारा एक्सीडेंट के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है उनके ऊपर यह धारा लागू नहीं होगी वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस को समस्या ना हो इसके लिए पुलिस द्वारा ऑयल डिपो से पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ राज्य के अन्य जिले के पेट्रोल पंप में डीजल,पेट्रोल,रसोई गैस पहुंचाई जा रही है ताकि किसी को परेशानी ना हो।

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