छात्रों को नौ साल में पूरा करना होगा MBBS की पढ़ाई, नए नियम जारी
नई दिल्ली: एमबीबीएस करने वाले छात्रों को अब एडमिशन की तारीख से नौ साल के भीतर कोर्स पूरा करना होगा जबकि उन्हें फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ चार अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नीट का रिजल्ट जारी होने से पहले मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित नए नियम जारी किए हैं।
नौ साल में पूरा करना होगा कोर्स
ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 यानी जीएमईआर-23 के अनुसार नीट-यूजी मेरिट लिस्ट के आधार पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए एक कामन काउंसलिंग होगी। एनएमसी ने दो जून को जारी अधिसूचना में कहा कि किसी भी परिस्थिति में छात्र को फर्स्ट ईयर (एमबीबीएस) के लिए चार से अधिक प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी छात्र को कोर्स में एडमिशन की तारीख से नौ साल बाद ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।