विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राज्‍य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

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State Election Commission issued notification regarding assembly elections 2023

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राज्‍य निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी अब पूरी तरह आयोग के अधीन हो गए हैं।

राज्‍य की मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले के हस्‍ताक्षर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है-

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 166 में प्रदत शक्तियों के अनुक्रम में राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 160 से 165 के अधिकारों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य निवार्चन पदाधिकारी/संयुक्त मुख्य निवार्चन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, राज्य के सभी जिलों के जिला निवार्चन अधिकारियों, लोकसभा क्षेत्र के सभी रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं विधानसभा क्षेत्रों के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को इस शर्त के साथ प्रत्यायोजित करती है, कि राज्य सरकार इस प्रत्यायोजन को पूर्णतया या आंशिक रूप से आवश्यकता अनुसार संशेाधित या निरस्त कर सकेगी और यदि लोक हित में आवश्यक होतो राज्य सरकार स्वयं भी अधिनियम की धारा 160 से 165 के शक्तियों प्रयोग कर सकेगी।

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