Recruitment in Chhattisgarh High Court 2023 : Recruitment on 114 posts with 50 percent reservation in Chhattisgarh High Court
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण पर पेंच फंसा हुआ है, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आयी है, हाईकोर्ट ने भर्ती पर 50 फीसदी का रोस्टर लागू कर अपने यहां भर्ती का रास्ता साफ किया है।
बता दें कि एक तरफ जहां नए आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से यह राजभवन में ही अटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आरक्षण पर फैसले के बाद से राज्य में आरक्षण की स्थिति शून्य होने का दावा किया जा रहा है।
इन सब के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ 114 पदों पर भर्ती होने जा रही है। दरअसल, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने हस्ताक्षर के साथ शुद्धि पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 19 सितंबर 2022 को 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। जिसके परिपालन में साल 2012 में हुए संशोधन के पहले लागू आरक्षण (50 प्रतिशत) के आधार पर हाईकोर्ट में 114 पदों पर भर्तियां निकाली गई है।
यानि की हाईकोर्ट की इस भर्ती में फार्मूले के तहत हाईकोर्ट में 114 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।
अब इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हाईकोर्ट में भर्ती की राह पर चलते हुए अन्य विभागों में भी में 50 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकती है। हालाकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।