राहुल गांधी की सदस्यता संसद में समाप्त, सजा के बाद लिया गया फैसला
नई दिल्लीः राहुल गांधी को 2 साल की सजा के फैसले के साथ उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी वायनाड लोकसभा से सदस्य थे, दो साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा होने के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या वे संसद सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं?
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इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मानहानि मामले में दो साल की सजा पाते ही राहुल गांधी एक सांसद के रुप में अयोग्य स्वतः हो गए हैं। यह सजा अपने आप में विचित्र है, मीडिया से बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा था कि कोर्ट ने बेशक राहुल गांधी की सजा को एक महीने के लिए निलंबित किया है लेकिन यह काफी नहीं है। सजा पर रोक लगने तक यह आप नहीं कह सकते कि उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संसद की सदस्यता से वह अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।