नगर निगमों, पालिकाओं में सहायक यंत्री पद पर प्रमोशन रुका, 6 सप्ताह में मांगा गया जवाब

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Promotion stopped for the post of Assistant Engineer in Municipal Corporations and Municipalities, reply sought within 6 weeks

बिलासपुर। नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों में सहायक यंत्री के पद पर प्रमोशन आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ने राज्य शासन और नगर निगम रायपुर को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब भी मांगा।

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2013 में संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उप. अभियंता के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया था।

अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के जरिये पेश इस याचिका के अनुसार भर्ती परीक्षा के बाद याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नगर निगम रायपुर के विभिन्न जोनों में हुई थी। 10 साल बाद 2023 में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा सब इंजीनियर के पद पर वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई। इसमें याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सब इंजीनियर का नाम वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता के नाम से उपर रखा गया।

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