बिजली कर्मचारियों पर नियम विरुद्ध कार्यवाई पर लगी रोक…

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बिजली कर्मचारियों पर नियम विरुद्ध कार्यवाई पर लगी रोक…

कोरबा – बिजली कंपनी के तकनीकी कर्मियों पर नियम विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दी है और स्टैंडर्ड ऑर्डर के प्रावधान का पालन किया जाएगा। कंपनी के मानव संसाधन विभाग के इस फैसले के बाद दो दर्जन कर्मचारियों की बहाली व आगे की जांच नियमानुसार होगी। पहले तकनीकी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के प्रावधान से की जा रही थी।

छत्तीसगढ़ बिजली फेडरेशन कर्मचारी संघ फेडरेशन ने इस सबके बीच बिजली कंपनी के मानव निर्देश जारी किया है कि ट्रेड संसाधन विभाग ने संयंत्र प्रमुखों को स्टेब्लिशमेंट की श्रेणी में आने वाले कर्मियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल आवरण में निहित प्रावधान के अनुरूप की गई कार्रवाई नियम विपरीत है । स्टैंडर्ड अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए । ऑर्डर नियम 1963 के प्रावधान के इस आदेश के बाद निलंबन या बर्खास्त किए बगए तकनीकी कर्मचारियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है ।

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