छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की नही चलेगी मनमानी.. बच्चों और पालको को देनी होगी ये जानकारी

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Private schools will not be able to do as they please in Chhattisgarh.. This information will have to be given to children and parents

रायपुर: प्राइवेट स्‍कूलों की मनमानी से पालक हर साल परेशान रहते हैं। प्राइवेट स्‍कूलों के द्वारा कई तरीकों से बच्‍चों से मनमानी फीस वसूली जाती है।

इसको लेकर पहले भी कई आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ ओर ही है। मनमानी फीस वसूली की शिकायतों के आने के बाद अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्‍ती दिखाई है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राइवेट स्‍कूलों को लेकर सख्‍त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब प्राइवेट स्‍कूलों में की जा रही फीस वसूली की मनमानी नहीं चल सकेगी।

इस आदेश से छत्‍तीसगढ़ में अपने बच्‍चों को प्राइवेट स्‍कूलों में पढ़ाने का सपना देख रहे पालकों को काफी राहत मिली है। अब बच्‍चे व पालकगण भी प्रदेश के सभी प्राइवेट स्‍कूलों की फीस की सूची ऑनलाइन देख सकेंगे।

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