इस तिथि को जिले के समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकाने पूर्णतः बंद रहेगा

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इस तिथि को जिले के समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकाने पूर्णतः बंद रहेगा

सूरजपुर- कलेक्टर संजय अग्रवाल के द्वारा आदेश जारी कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छ.ग. आबकारी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2023-24 नियम क्रमांक 16.1 के अनुसार 29 जुलाई (मोहर्रम) पर एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस तिथि को जिले के समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जायेगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।

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