Now the cost of denying the allegation of rape will be heavy, police will register FIR
चंडीगढ़। सेक्सटॉर्शन के बढ़ते मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म की शिकायत देने के बाद आरोपों से मुकरने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के डीजीपी को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है।
चरखी दादरी निवासी एएसआई सुनीता व एसआई राजबीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। इस मामले में उन पर आरोप है कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी से पीड़िता का 12 लाख में समझौता करवाया और पीड़िता को चार लाख रुपये देकर बाकी आपस में बांट लिए ।
खास बातें
■ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के मुकरने पर जांच अधिकारी एक रिपोर्ट एसपी को भेजेगा और एसपी मामले की जांच खुद करेंगे या किसी अन्य अधिकारी को सौंपेंगे।
■ ऐसे मामलों में कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करते हुए यह जांच की जाए कि कहीं कोई समझौता तो नहीं हुआ और क्या पैसे का लेन-देन तो
नहीं हुआ
■ केस का फैसला होने पर तय समय के भीतर शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।