सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाल यौन उत्पीड़न सामग्री हटाने के नोटिस जारी

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाल यौन उत्पीड़न सामग्री हटाने के नोटिस जारी

नई दिल्ली- सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स'(पूर्व में ट्विटर) यूट्यूब और टेलीग्राम को भारत में अपने प्लेटफार्म से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां त्वरित कार्यवाही नहीं करती है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका संरक्षण वापस ले लिया जाएगा।

बता दें, कि आइटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन प्लेटफार्म को जो इंटरमीडिएरिज का दर्जा मिला हुआ है। इंटरमीडिएरिज का दर्जा मिलने से इन प्लेटफार्म पर जो कंटेंट या सामग्री कोई डालता है, उसके लिए प्लेटफार्म की जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन सरकार को किसी कंटेंट पर आपत्ति है, तो उस कंटेंट को वे अपने प्लेटफार्म से हटाने के लिए बाध्य है। यदि यह प्लेटफॉर्म सरकार के आदेश का पालन नहीं करते तब प्लेटफार्म को जो इंटरमीडिएरिज का दर्जा मिला हुआ है, उसे भी वापस लिया जा सकता है।

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