शराब दुकान के लिए नए नियम होंगे लागू, चखना सेंटर के लिए भरना होगा ऑनलाइन टेंडर

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शराब दुकान के लिए नए नियम होंगे लागू, चखना सेंटर के लिए भरना होगा ऑनलाइन टेंडर

कोरबा- शराब दुकानों का संचालन पूर्व में ठेका सिस्टम से होता था, तब दुकान परिसर में आहाते का भी ठेका होता था। लेकिन शराब दुकानों का सरकारी संचालन शुरू होने के बाद से परिसर में अहाते अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। यहां तक की परिसर के बाहर मुख्य मार्गो के किनारे भी दर्जनों ठेला-गुमटी संचालित किया जा रहा था।

नई सरकार बनने पर शराब दुकान परिसर में चल रहे अवैध अहातों पर कार्रवाई करते हुए हटाए गए। कोरबा में भी शहरी व ग्रामीण अंचल में शराब दुकान परिसर व आसपास चल रहे अहातों पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन आगे वित्तीय वर्ष में अवैध अहाते पर रोकथाम के साथ ही शराब दुकान परिसर में वैध अहाते शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए आबकारी विभाग ने अहाता संचालन के लिए पॉलिसी तैयार की है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन पद्धति से टेंडर के माध्यम से अहातों का व्यस्थापन किया जाएगा।

बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था, मिलेगा राजस्व आबकारी विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक नई अहाता पॉलिसी में टेंडर जारी कर प्रत्येक शराब दुकान परिसर में एक व्यक्ति को अहाता संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंसधारकों को टेंडर में तय शर्तो के तहत ग्राहकों के लिए बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था करनी होगी। वैध अहाते से शासन को राजस्व भी मिलेगा। वहीं परिसर के आसपास अवैध अहाते नहीं खुल सकेंगे।

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