राज्य में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की नई दरें हुई निर्धारित, अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध….
छत्तीसगढ़ में मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित हुई है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत मजदूरों के लिए वेतन दर तय की है।
नई दरों में 45 रुपये अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपये और प्रतिमाह 260 रुपये की वृद्धि हुई है।कृषि नियोजन में कार्य मजदूरों के लिए 225 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित मजदूरोंं के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए पांच रुपये 85 पैसे की वृद्धि की है।
न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 480 रुपये, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 200 रुपये और जोन ’स’ के लिए नौ हजार 960 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल मजदूरों को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 130 रुपये, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 870 और ’स’ के लिए 10 हजार 610 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल मजदूरों को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 910 रुपये, ’ब’ के लिए 11 हजार 650 रुपये और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल मजदूरों को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 990 रुपये, ’ब’ के लिए 12 हजार 430 रुपये और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 170 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।
कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि मजदूरों के लिए आठ हजार 400 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण मजदूरोंं के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रुपये 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रुपये 51 पैसे देय होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट cglabour.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं।