सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर कोर्ट पहुंचे सांसद, 10 जुलाई को होगी सुनवाई
आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और राज्यसभा सचिवालय आमने-सामने हैं। सचिवालय ने चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ चड्ढा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद 10 जुलाई को सुनवाई होगी।
राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट में मुक़दमा दायर कर राज्यसभा सचिवालय के उस पत्र को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें सरकारी आवास के तौर पर आवंटित टाइप सात बंगला खाली करने को कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया के बिना ऐसे किसी सांसद को आवंटन रद्द करने का नोटिस जारी करना गैरकानूनी है। करीब दो महीने पहले 19 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने ऐसे मामलों में तय प्रक्रिया का पालन करने का निदेश दिया था राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा को याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि अदालत बिना उनकी दलील सुने ऐसे आदेश पारित नहीं कर सकती।
उन्होंने एक जून को अर्जी दाखिल कर कोर्ट में कहा था कि उनको राज्यसभा सदस्य के तौर पर कानूनी और वैधानिक रूप से राज्यसभा के सभापति के आदेश पर आवास आवंटित किया गया है। सचिवालय की दलील है कि आवंटन पत्र में परिस्थितियों के हवाले से साफ लिखा है कि उनको परिसर खाली करने को कहा जा सकता है, लेकिन चड्ढा की दलील है कि ये प्रक्रिया एक तरफा नहीं बल्कि बातचीत और समझौते से होगी। अब दोनों पक्षों की बात और दलीलें सामने आ गई हैं। कोर्ट इस पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा।