शादीशुदा हो या कुंवारी, बेटी हमेशा बेटी ही रहेगी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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शादीशुदा हो या कुंवारी, बेटी हमेशा बेटी ही रहेगी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

कर्नाटका हाईकोर्ट ने 2 जनवरी को एक फैसला सुनाया कि “यदि लड़का विवाहित या अविवाहित लड़का बना रहता है, तो लड़की विवाहित या अविवाहित लड़की बनी रहेगी। यदि शादी का कार्य लड़के की स्थिति को नहीं बदलता है, तो शादी का कार्य लड़की की स्थिति को नहीं बदल सकता है और ना ही बदलेगा।

कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने 2 जनवरी को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि जेंडर इक्वेशन के आधार पर वह पूर्व रक्षाकर्मियों को एक्स-सर्विसमेन के तौर पर देखना बंद करे और पूर्व रक्षाकर्मियों के लिए जेंडर न्यूट्रल नोमनक्लेचर पर ध्यान दे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाट हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने पूर्व सैन्यकर्मी सुबेदार रमेश खंडप्पा की 31 वर्षीय बेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। 2001 के ऑपरेशन पराक्रम के बाद माइन की सफाई के दौरान हुई दुर्घटना में सुबेदार की मौत हो गई थी।साल 2021 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान खदानों की सफाई करते समय शहीद हुए पूर्व सेना अधिकारी सूबेदार रमेश अखंडता पटेल की बेटी प्रियंका पाटिल द्वारा याचिका दायर करने के बाद यह फैसला आया।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि लिंग आधारित भेदभाव “भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है”, जो समानता की गारंटी देता है। जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, “मैं पूर्वोक्त दिशानिर्देश में” शादी तक “शब्दों पर प्रहार करता हूं और उनका सत्यानाश करता हूं।”

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