दुष्कर्म कर वीभत्स हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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दुष्कर्म कर वीभत्स हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का निर्णय..

अभियोजन की ओर से पैरवी राकेश महंत विशेष लोक अभियोजक ने किया..

सक्ती – फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा 55 वर्षीय अधेड़ मानसिक रूप से विक्षिप्त, असहाय महिला के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि विकृत चित असहाय 55 वर्ष की अधेड़ महिला डभरा के विमल किराना स्टोर के खाली पड़े बाजवट में प्रतिदिन रात में सोती थी तथा डभरा चौक के आसपास घूम – घूम कर गुजर बसर करती थी तथा भोजन पानी वहीं रहने वाली राधाबाई सिदार देती थी ।

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विक्षिप्त अधेड़ महिला के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे। दिनांक 5 अप्रैल 2022 को रात्रि करीब एक बजे आरोपी किशन यादव ने विकृत चित महिला को पकडकर साइड में घटना स्थल राधाबाई के मकान के बगल में ले जाने का प्रयास कर रहा और देर रात आरोपी मृतका के सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए राधाबाई के मकान के बगल में रात्रि लगभग 2:00 बजे ले गया गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। अधेड़ महिला द्वारा प्रतिकार करने पर आरोपी ने हाथ मुक्का से उसके मुंह व आंख में प्रहार कर चोट पहुंचाने तथा जान से मारने की नीयत से सिर को पत्थर में पटककर जख्मी कर अपने पैकेट में रखें एक लोहे के राड को मृतका के गुप्तांग में डाल दिया जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने से ब्रेन हेमरेज एवं ब्रेन में अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मृतका की मृत्यु दिनांक 5 अप्रैल 2022 के प्रातः 10:30 बजे हो गई।

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मृतिका को घायल अवस्था में 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा लाया गया जहां डॉक्टर द्वारा चेक कर ब्रॉडडेड होना लेख करते हुए अस्पताली तहरीर थाना डभरा भेजा जिस पर थाना डभरा द्वारा मर्ग दर्ज किया गया एवं मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण सीसीटीवी फुटेज एवं पड़ोसियों के बयान पश्चात आरोपी किशन यादव के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध घटित पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर उसे जेल भेज कर विवेचना किया गया।

आरोपी किशन यादव का मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा मृतिका के साथ जबरन बलात्कार कर मृतिका द्वारा प्रतिकार करने पर हाथ मुक्का से उसके मुंह व आंख में प्रहार कर चोट पहुंचाने तथा जान से मारने की नीयत से सिर को पत्थर में टकराकर जख्मी कर अपने पैकेट में रखे एक लोहे के रोड को मृतका के गुप्तांग में डाल दिया जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होते देखकर मृतिका को मरा समझ कर घटना स्थल पर छोड़कर भाग गया तथा अपने धारण किए गए कपड़े एवं राड को झाड़ियो में छुपा कर रखना बताया तथा उसे चलकर बरामद कर देना बताया जिस पर आरोपी किशन यादव द्वारा घटना के समय पहने हुए एक नग फुल शर्ट जिसमें कई जगह खून के धब्बे लगा ,एक नग जींस पैंट काला में सफेद सेंटेड रंग का सामने फटा हुआ जिसमें कई जगह खून के धब्बे लगा हुआ है एवं एक नग लोहे का राड जिसमें पीछे नट लगा हुआ है एवं सामने चूड़ी कटा हुआ एवं खून लगा हुआ है को जप्त कर जप्ती पत्र तैयार किया गया ।

प्रकरण में धारा 376 भारतीय दंड संहिता जोड़ा गया । विवेचना के दौरान विमल किराना स्टोर डभरा से सीसीटीवी कैमरे से संबंधित डी वी आर जप्त किया गया जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है ।सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से पूरी तरह से साफ हो गया कि अभियुक्त अपने यौन पिपासा को शांत करने के लिए एक 55 वर्षीय विक्षिप्त महिला जो एक दुकान के बरामदे में तखत में सो रही थी उसे उठाकर तथा सावधानीपूर्वक यह देखते हुए की कोई उसे देख तो नहीं रहा है उस असहाय विक्षिप्त महिला को निर्दयतापूर्वक अपने दोनों हाथ से उसके सिर के बाल को पकड़ कर खींचते हुए ले गया था, तत्पश्चात जब मृतिका को सुबह देखा गया तो मृतका के कमर से खून निकल रहा था ।

चिकित्सकीय परीक्षण के अनुसार उसका गर्भाशय फटा हुआ था, उसके गुप्तांग से रक्तस्राव हो रहे थे तथा उसके सिर के पिछले हिस्से पर गंभीर चोट कारित किए गये थे। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना डबरा द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ धारा 302 ,376, 376 (2) (1) (M ), 376 (A) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय शक्ति में पेश किया गया था । विशेष न्यायालय शक्ति ने उभय पक्षों को पर्याप्त समय अपने पक्ष रखने के लिए देने के पश्चात तथा अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने तथा संपूर्ण विचारण पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

अभियोजन ने अभियुक्त द्वारा मृतिका के साथ बलात्कार कर उसकी मृत्यु कारित करने संबंधी हेतुक को भी संडे से पहले प्रमाणित करने में सफल रहने तथा अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से अभियुक्त किशन यादव पिता सहदेव यादव उम्र लगभग 31 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 डभरा थाना डभरा जिला शक्ति को विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर दोष सिद्ध घोषित किया गया तथा अभियुक्त को धारा 376 (1)भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1,000 के अर्थदंड से एवं धारा 376 (2)(ठ )(ड), भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं ₹2000, के अर्थदंड ,376 (A) भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है ।अभियोजन की ओर से पैरवी राकेश महंत विशेष लोक अभियोजक ने किया ।

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