नाबालिग बेटी की आबरू लूटने वाले पिता की कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी FIR

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Life imprisonment for father who raped minor daughter

कोरबा। कटघोरा कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को पाली और बिलासपुर स्थित घर में धमकाकर 5 माह तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

घटना की जानकारी होने पर बड़ी बहन और मां ने पाली थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज पीड़िता के वकील की सलाह पर कटघोरा व्यवहार न्यायालय के सत्र न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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