कोरबा। साक्ष्य की कमी और गवाहों के मुकर जाने से अक्सर आरोपी अदालत से बरी हो जाते हैं, लेकिन कोरबा जिले में विवेचना अधिकारी की नई रणनीति ने इस चलन को बदल दिया। थाना लेमरू में जुलाई 2023 में हुए हत्या के दो मामलों में गवाहों के मुकरने के बावजूद पुलिस कर्मचारियों के बयान के आधार पर आरोपियों को दोषी साबित कर अदालत से आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई।
विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू ने साक्ष्य के तौर पर पुलिसकर्मियों के कथन कराए और उन्हें मेमोरेंडम, जप्ती और गिरफ्तारी का गवाह बनाया, जिसका न्यायालय में पुष्टि भी हुई। इस नवाचार से आरोपी दोषमुक्त नहीं हो सके। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि गंभीर मामलों में इस तरह की रणनीति अपनाकर आरोपियों को सजा दिलाना सुनिश्चित किया जा सकता है।