कोरबा |अमरैयापारा क्षेत्र में रहने वाले विनय सिन्हा को न्यायालय ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला तब सामने आया जब एक महिला, जो घर में खाना बनाने का काम करती थी, को विनय ने शादी का लालच देकर अपने घर में काम पर रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।
महिला ने जब शादी की बात की, तो विनय ने उसे डराने-धमकाने की कोशिश की। इस स्थिति से परेशान होकर महिला ने मानिकपुर पुलिस चौकी में 23 मई 2024 को शिकायत दर्ज कराई। जून 2024 में अभियोग पत्र सेशन न्यायालय कोरबा में प्रस्तुत किया गया और अपर सत्र न्यायाधीश श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने मामले का विचारण शुरू किया।
अंततः, 5 नवंबर 2024 को न्यायालय ने विनय सिन्हा को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सोनी ने पीड़िता का पक्ष रखा, जबकि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अनुराग मोहित नाथ ने पैरवी की। यह निर्णय न्याय के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।