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कोरबा। छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा का पंचम सत्र सोमवार, 24 फरवरी 2025 से शुक्रवार, 21 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र के दौरान शासन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय पर भेजना अनिवार्य होगा। इसी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कोरबा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, 27 फरवरी 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
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आदेश की मुख्य बातें:
विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक कार्यों की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।
सभी संबंधित विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।