Monday, October 20, 2025

ITR-3 भरने वालों के लिए बड़ी राहत: आयकर विभाग ने ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा की शुरू, ₹12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

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नई दिल्ली, 30 जुलाई 2025 अगर आप व्यापार, पेशा, एफएंडओ ट्रेडिंग, अनलिस्टेड शेयर्स या अन्य स्रोतों से आय अर्जित करते हैं तो आपके लिए राहतभरी खबर है। आयकर विभाग ने ITR-3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है। अब आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए पात्र करदाता आयकर पोर्टल के जरिए आसानी से ITR-3 भर सकेंगे।

आयकर विभाग ने 30 जुलाई को इसकी घोषणा करते हुए कहा—
“करदाताओं कृपया ध्यान दें! ITR-3 अब ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध है।”

कौन भर सकता है ITR-3?

ITR-3 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है:

  • जो व्यापार या पेशे में संलग्न हैं

  • जिनकी आय F&O (स्पेक्युलेटिव या नॉन-स्पेक्युलेटिव) ट्रेडिंग से होती है

  • अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने वाले

  • पार्टनरशिप फर्म में साझेदार के रूप में आय प्राप्त करने वाले

  • जिनकी आय वेतन, पेंशन, किराया, अन्य स्रोत या विदेशी स्रोत से आती है

  • जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है

  • जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 भरने के पात्र नहीं हैं

ITR-3 में हुए प्रमुख बदलाव:

  • कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग अब दो हिस्सों में: 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद की

  • शेयर बायबैक से हुए नुकसान की रिपोर्टिंग तभी मान्य होगी जब उससे संबंधित डिविडेंड आय को ‘अन्य स्रोतों’ में दर्ज किया गया हो (1 अक्टूबर 2024 से लागू)

  • संपत्ति और देनदारी की रिपोर्टिंग सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दी गई

  • धारा 44BBC जोड़ी गई – क्रूज़ ऑपरेटरों के लिए अनुमानित कर व्यवस्था

  • कटौतियों की विस्तृत रिपोर्टिंग – जैसे धारा 80C, 10(13A)

  • TDS रिपोर्टिंग में नया कोड देना अनिवार्य

नई टैक्स व्यवस्था में बड़ी छूट:

सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत बड़ी राहत दी है। अब यदि आपकी कर योग्य वार्षिक आय ₹12 लाख है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
धारा 87A के तहत बढ़ी हुई छूट के कारण यह संभव हुआ है।

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