बोर्ड व वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर तेज आवाज में बजने वाले डीजे व साउंड सिस्टम रहेंगे प्रतिबंधित
-विभागवार लंबित प्रकरणों पर की गई समीक्षा
सूरजपुर- समय सीमा की बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर तेज आवाज में डीजे और साउण्ड सिस्टम बजाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा व स्कूलों में चलने वालीं वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय व शासन के दिशानिर्देशों का पालन संबंधित कड़ाई से करवायें। रात्रि 10 बजे के पश्चात डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहे और इसके साथ ही उन्होंने नियमों का पालन ना करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये।
इसके साथ ही ध्वनि के लिए निर्धारित मापदंड जिसमें आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डेसीबल तथा औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसीबल निर्धारित है, इसका परिपालन भी नियमानुसार हो इसके लिए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभाग वार लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की। जिसमें न्यायालय प्रकरण अन्य लंबित प्रकरणों में राजस्व, जिला पंचायत, वरिष्ठ लिपिक शाखा, न्यायिक शाखा, वन विभाग, शिकायत शाखा, लोक सेवा गारंटी, वित्त स्थापना, भू-अर्जन शाखा, पुरातत्व शाखा, खाद्य विभाग, जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, आदिवासी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खनिज, श्रम, समाज कल्याण, लोक निर्माण, ई-गवर्नेंस सोसायटी, लीड बैंक, महिला एवं बाल विकास, खेल विभाग, आबकारी, सांख्यिकी, जनपद पंचायत, नगर पालिका, डीआरसीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, स्वास्थ्य, एसईसीएल, कृषि और पुलिस विभाग इत्यादि के प्रकरणों पर क्रमवार चर्चा हुई।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदिनी साहू, अपर कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर, संयुक्त कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा, संयुक्त कलेक्टर प्रियंका वर्मा व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।