यदि आपकी ट्रैन कभी छूट जाए.. तो जाने कैसे मिलेगा रिफंड? बस करना होगा ये काम

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What is TDR : If your train ever misses.. then don’t know how to get refund? 

What is TDR : ट्रैन में कई बार सफर करते समय आपको ये टेंशन आपको ये टेंशन रहती है की अगर ट्रैन छूट गयी तो क्या होगा?

टिकट कन्फर्म होने के बाद अगर आप ट्रेन में नहीं बैठ पाते है तो इस बात की चिंता रह्ती है की अब टिकट के पैसे बर्बाद न हो जाए. रेलवे सुविधा देता है की अगर ट्रेन छूट गई और आप सफर करने में असमर्थ है तो ऐसी परिस्थिति में आपके पैसे वापिस मिल सकते है. इसके लिए आपको सबसे पहले टिकट डिपाजिट रिसिप्ट भरनी होगी। इसको TDR भी कहते हैं,असल में ट्रेन छूट जाने की स्थिति में चार्ट पहले से तैयार हो गया होता है और उसके बाद टिकट कैंसिल नहीं करा सकते।

ऐसी परिस्थिति में आप TDR के माध्यम से अपने पैसे वापिस प्राप्त कर सकते है. इससे भरते समय रेलवे को ट्रेन में सफर नहीं करने का कारन भी बताना होगा। उसक बाद ही भुगतान वापस मिलेगा। इसक लिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा की ये TDR केवल ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के भीतर ही भरना होगा। यात्रियों को टिकट काउंटर के माध्यम से इसे भरना पड़ता है. हालांकि, अब रेलवे ने ऑनलाइन TDR की व्यवस्था भी शरू क्र दी है।

रेलवे आपकी राशि का भुगतान भी करने में अधिकतम 45 से 60 दिनों का समय लेता है, कई बार ये राशि 15 दिन में भी यात्रिओं को वापिस मिल जाती है यात्रियों को इस बात पर ध्यान देना होगा की TDR की सुविधा केवल कन्फर्म टिकट पर ही मिलेगी। RAC और वेटिंग पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

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