पशुओं से हुई मौत तो मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए तक मिलेगा मुआवजा….
किसी भी व्यक्ति की पशुधन के हमले या उससे टकराकर मौत हो जाती है तो पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने सामान्य सभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 50 हजार से एक लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा जिसकी वसूली पशुधन के मालिक से की जाएगी।
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पशुपालक अगर इसकी भरपाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ संपत्ति जब्ती और बैंक खाता सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रस्ताव वडोदरा महानगरपालिका (मनपा) की स्थाई समिति द्वारा शुक्रवार को सामान्य सभा में मंजूरी दी है।
लगातार पशुधन से हो रही घटनाओं को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया था जिसके बाद हाई कोर्ट की सख्ती का पालन करते हुए राज्य भर में निकाय नीतियां तय कर उसे क्रियान्वित कर रहे हैं।
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