निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कवरेज हेतु मतदान एवं मतगणना केंद्रों में मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश

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निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कवरेज हेतु मतदान एवं मतगणना केंद्रों में मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश

सूरजपुर- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के दौरान मतदान तथा मतगणना केन्द्रो में मीडिया कवरेज के लिए दिशा निर्देश जारी किए गये हैं। कवरेज के लिए संवाददाताओं को प्राधिकार पत्र जारी किए गये हैं। संवाददाताओं को प्राधिकार पत्र में उल्लेखित निर्देश के अनुरूप मतदान व मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। प्राधिकार पत्र में उल्लेख है कि मतदान के दिन गैर प्रचार अभियान जोन अर्थात मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार नहीं लिया जा सकेगा। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्दंखल व्यवहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131(1) (ख) के अधीन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ तीन माह तक की सजा या दोनो हो सकते हैं।

मीडिया कर्मियों को मतदान केन्द्र के किसी प्रतिबंधित दस्तावेज को न तो छूना है और ना ही वहा किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है। प्राधिकार पत्र के धारक के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि उपरांत ही प्रवेश की अनुमति देंगे। इसलिए अपनी सहज पहचान हेतु अपना परिचय कार्ड साथ में रखें, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्राधिकार पत्र धारक को रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सेक्टर अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी आदि के निर्देशों का पालन करना होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा प्राधिकार पत्र धारक संवाददाताओं से मतगणना केन्द्र में भी की गई है। प्राधिकार पत्र हस्तांतरणीय नहीं है इसका उपयोग केवल नामित व्यक्ति ही कर सकेगा, दूसरे के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है।

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