शासकीय सेवकों का एनपीएस अथवा ओपीएस में रहने हेतु विकल्प फॉर्म निर्धारित तिथि 24 फरवरी के पूर्व तक अपलोड करना होगा

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शासकीय सेवकों का एनपीएस अथवा ओपीएस में रहने हेतु विकल्प फॉर्म निर्धारित तिथि 24 फरवरी के पूर्व तक अपलोड करना होगा

सूरजपुर- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य भविष्य निधि क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार 01 नवम्बर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवको हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।

जिला कोषालय अधिकारी  अनिल बारी ने बताया की समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय सेवकों का एन.पी.एस. अथवा ओ.पी.एस में रहने हेतु विकल्प फार्म निर्धारित तिथि 24 फरवरी 2023 के पूर्व तक अनिवार्यतः कार्मिक संपदा में अपलोड करना होगा।

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