Former MP Dhananjay Singh found guilty in kidnapping and extortion case, sentencing hearing to be held tomorrow
नई दिल्ली: अपहरण और रंगदारी मामले को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी की ओर से दोषी ठहराया गया है. सजा को लेकर सुनवाई बुधवार को होनी है. मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय और उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
संतोष विक्रम दो साथियों के संग वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद आवास पर ले गए. यहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति का दबाव बनाया. ऐसा न करने पर धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की. इस मामले को लेकर एफआइआर दर्ज की गई थी. इसके बाद पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हुई. बाद में जमानत हो गई. न्यायालय ने आज धनंजय सिंह को दोषी करार देकर जेल में भेज दिया.