ऋण घोटाल मामले में पूर्व विधायक सहित 10 अन्य आरोपियों को हुई जेल
इंदौर:पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंतरसिंह दरबार की मुसीबते कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अंतरसिंह दरबार को अब घोटाले के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनके 10 अन्य सहयोगियों को भी 1 साल की सजा सुनाई गई और तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार अंतर सिंह दरबार पर इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाला करने का आरोप था, जिसकी जांच के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। बताया जा रहा है कि ऋण घोटाले का मामला साल 2000 का है। यानि अंतरसिंह दरबार सहित सभी अन्य आरोपियों को 23 साल बाद सजा सुनाई गई है।