Thursday, October 30, 2025

साक्षर भारत मिशन के पूर्व BPO शिक्षक ललित कुमार साहू RTI आवेदन में की लापरवाही, कारण बताओं नोटिस जारी

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सरायपाली मामला जिला महासमुन्द के विकासखण्ड सरायपाली का है। कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली में पुरूषोत्तम प्रधान ने शैक्षणिक सत्र/वर्ष 2009-10 से 2023-24 तक साक्षर भारत मिशन/योजना के तहत् कौन-कौन मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुआ, वर्षवार अलग-अलग मदों की जानकारी के साथ, सभी मदों से प्राप्त राशि को किस-किस कार्य, सामग्री, प्रशिक्षण एवं अन्य सभी विषयों पर खर्च/व्यय विवरण शैक्षणिक वर्षवार जानकारी, मदों से प्राप्त राशि को किए गए खर्च/व्यय का बिल व्हाउचर, रसीद, कैशबुक, लेजर एवं वित्त खर्च/ व्यय संबंधित सभी दस्तावेज उल्लेख समी सत्र/ वर्ष का सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु पांच अलग-अलग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त सम्बन्ध में कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली आदेश क्रमांक/934/सू.का.अधि./2025 दिनांक सरायपाली 11/09/2025 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली ने ललित कुमार साहू साक्षर भारत मिशन के पूर्व विकासखण्ड कार्यक्रम अधिकारी (BOP) विकासखण्ड सरायपाली को पुरूषोत्तम प्रधान व्दारा लगाएं पांच सूचना के अधिकार आवेदन में चाहीं गई जानकारी तीन दिवस के भीतर सम्बंधित कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी किया गया, लेकिन ललित कुमार साहू के लापरवाही देखिए यह शासकीय सेवक तो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली के आदेश को पालन नहीं करता। तीन दिन क्या 48 दिन जानकारी नहीं दिया। अब यह ललित कुमार साहू जो वर्तमान में उच्च प्राथमिक शाला छिबर्रा (टेमरी) विकासखण्ड सरायपाली, जिला महासमुन्द में पदस्थ है। इसकी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन के प्रति लापरवाही और अपने उच्चाधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली के आदेश का अवहेलना करते हुए। 47 दिन तक भी जानकारी नहीं दिया। उस सम्बन्ध में आज कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली के नोटिस क्रमांक/1223/के.ब.नो./2025-26 सरायपाली दिनांक 28/10/2025 के अनुसार श्री ललित कुमार साहू पूर्व विकासखण्ड कार्यक्रम अधिकारी (BPO) साक्षर भारत मिशन विकासखण्ड सरायपाली जिला-महासमुन्द (छ.ग.) को कार्यालय का पत्र क्र. 934/ सू.का.अधि./2025 सरायपाली दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा 5 पृथक-पृथक आवेदन में जानकारी चाही गई थी किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त इस कार्यालय को जानकारं प्रदान नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की पत्राचार किया गया है। आपका उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के विपरीत है एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। पत्रानुसार आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए, उक्त सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर देना सुनिश्चित करने हेतु अन्यथा कृत कार्यवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। लिखित कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। सूचना के अधिकार आवेदन में साक्षर भारत मिशन के सम्बन्ध कुछ दिलचस्प प्रश्न सामने आ रहें हैं। प्रश्न 1. क्या साक्षर भारत मिशन/योजना में आएं राशि का घोटाला किया गया है ? प्रश्न 2. क्या घोटाला का पर्दाफाश हो जाएगा सोचकर ललित कुमार साहू व्दारा RTI के तहत् जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? प्रश्न 3. क्या साक्षर भारत मिशन/योजना में फर्जी बिल के व्दारा पैसा आहरण किया गया है ? ऐसे अनेकों प्रश्न संदेह के दायरे में आ रहें हैं। अब यह देखना है कि तीन दिवस के भीतर ललित कुमार साहू, शिक्षक के व्दारा सम्बंधित कार्यालय को जानकारी प्रदान किया जा रहा है या नहीं यदि नहीं किया जाएगा तो क्या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली के व्दारा निलंबन की कार्यवाही या अनुशंसा उच्चाधिकारियों को किया जाएगा।

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