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सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) — ज़िला कलेक्टर डॉ. संजय कनौजे के निर्देश पर 13 अगस्त 2025 को कलेक्टरेट सभाकक्ष में कृषि एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें खाद की कालाबाज़ारी पर सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
निर्देशों के बाद उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव की मौजूदगी में कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया। इसी दौरान सारंगढ़ के सदर बाज़ार रोड स्थित व्यापारी गजानंद अग्रवाल द्वारा यूरिया ₹600 प्रति बोरी में बेचने की शिकायत मिली। जबकि सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य 45 किग्रा बैग के लिए ₹266 है। जांच में पाया गया कि बेची जा रही बोरियों में मात्र 40 किलो यूरिया भरा था, जबकि छत्तीसगढ़ में मानक के अनुसार 45 किलो होना चाहिए।
इस मामले का खुलासा सारंग सार अखबार की टीम तथा खबरगाथा और हंगामा 24 के पत्रकारों ने किया। पत्रकारों ने अमानक खाद और अधिक दर पर बिक्री के साथ-साथ बिना वैध लाइसेंस बिक्री करने की जानकारी भी प्रशासन को दी।
निरीक्षण में बिना पोस मशीन आईडी के बिक्री करते हुए पाया गया। दुकान पर मैट्रिक्स कंपनी की 32 बोरी यूरिया, 27 बोरी सुपर फॉस्फेट, लैक गोल्ड ज़ाइम के 32 पैकेट, बैटोनाइट सल्फर (30 किग्रा), नैनो यूरिया 70 लीटर, तथा 10 पेटी 2022 एक्सपायरी कीटनाशक दवाइयाँ मिलीं। सभी सामग्री को जब्त कर सील बंद कर दिया गया और विक्रय पर रोक लगा दी गई।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार प्रकाश पटेल, उर्वरक निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता, पटवारी दिल बंजारे और ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी दीपक बंजारे मौजूद रहे।