Fake appointment of District Cooperative Central Bank branch manager? Complaint to the Joint Registrar…
रायपुर – जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के शाखा चांपा में पदस्थ शाखा प्रबंधक रश्मि गुप्ता के खिलाफ फर्जी नियुक्ति की शिकायत संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर से लिखित रूप में की गई है। शिकायतकर्ता ने शाखा प्रबंधक रश्मि गुप्ता के मार्कशीट और उनकी भर्ती को फर्जी होना बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है साथ ही अधिनियम की धारा 53 (ख) के अंतर्गत कार्रवाई कर सेवा से पृथक करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के शाखा चांपा में पदस्थ रश्मि गुप्ता के खिलाफ अब तक कई शिकायते हुई है। आरोप है कि रश्मि गुप्ता के द्वारा नौकरी प्राप्त करने एवं पदोन्नति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। इसके अलावा माननीय पंजीयक महोदय के द्वारा दिनांक 06/10/ 2015 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में वर्ष 2011 से 2015 तक नियुक्ति एवं पदोन्नति में नियम विरुद्ध हुए भर्ती एवं पदोन्नति पर कार्रवाई हेतु अंकेक्षण कराया गया था तथा भृत्य एवं शाखा प्रबंधक की भर्ती, कर्मचारियों की पदोन्नति सेवा नियम के विपरीत पाए जाने पर वर्ष 2011 से 2015 तक प्राप्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदावनत कर दिया गया है।
इसके अलावा रश्मि गुप्ता के साथ नियुक्त शाखा प्रबंधकों को भी नियुक्ति नियम के विपरीत भर्ती किया गया था उसे सेवा से पृथक कर दिया गया है। लेकिन चांपा शाखा प्रबंधक जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा जिन्होंने फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर फर्जी नियुक्ति के आधार पर नौकरी हासिल की है उसे अब तक सेवा से पृथक नहीं किया गया है, जबकि पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा जारी आदेश दिनांक 27/05/2016 को संपूर्ण अनियमित पद वृद्धि, भर्ती तथा पदोन्नति को निरस्त करने का निर्देश भी दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि रश्मि गुप्ता शाखा प्रबंधक का पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करीबी संबंध होने के कारण उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व में भी इसकी शिकायत होने पर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आदेश अनुसार कार्रवाई करने का लेख किया गया था, परंतु आज तक आदेश का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर द्वारा पालन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर मांग किया है कि शाखा प्रबंधक रश्मि गुप्ता के खिलाफ जांच कर पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर के आदेश दिनांक 27/05/2016 के निर्देशानुसार अधिनियम की धारा 53 (ख) के अंतर्गत कार्रवाई कर सेवा से पृथक की जावे।
इस संदर्भ में जानकारी चाहने जब शाखा प्रबंधक रश्मि गुप्ता से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले पर अपना पक्ष रखने से इंकार कर दिया। वही शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर उन्होंने शिकायत को सही बताते हुए अब तक मामले को जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दबाने और आज तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, कार्रवाई नहीं होने पर जल्द ही इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी।
अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कब तक जांच शुरू करते है। हालांकि शिकायत होने के कई माह बीत जाने के बाद भी मामले को दबा कर रखा गया है जो कि अपने आप में भ्रष्टाचार होने को स्पष्ट करता है। अब शिकायतकर्ता की शिकायत पर कितनी सच्चाई है और कौन-कौन इस षड्यंत्र में शामिल है जो कि जांच की रडार में शामिल हो सकते है उसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।