घर में घुसकर युवती से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार.. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी निलंबित

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Entering the house, assaulting the girl and threatening to kill her, raping her.

महासमुंद। पुलिस ने कोमाखान क्षेत्र के कांग्रेस नेता जनपद सदस्य उत्तम राणा को एक विवाहित महिला के घर रात को घुसकर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने के आरोप में बीएनएस की धारा 64-1, 331, 115-2 एवं 351 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी शैलेन्द्र नाग को भी निलंबित किया गया है। पुलिस के अनुसार उपरोक्त मामला कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम बिन्द्रावन का है। जहां पीडि़ता आरोपी के घर में किराये में रहती थी। वहां उसकी हरकतों से परेशान होकर घर बदल कर दूसरी जगह किराये के मकान में चली गई थी। बीते 9 जुलाई की रात आरोपी उसके घर के पीछे का दरवाजा तोडक़र घर में घुसा। मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुये जबरन दैहिक शौषण किया। इस घटना में पीडि़ता के सिर में चोट भी आयी, एक टांका भी लगा है। हादसे से घबरायी महिला अपनी सहेली के साथ कोमाखान थाना शिकायत करने गई थी। उसने कांग्रेस नेता उत्तम राणा के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लेकिन कोमाखान थाना में पदस्थ टीआई शैलेन्द्र नाग ने उसे देर तक बैठाकर रखा और उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद पीडि़ता दुखी होकर वापस अपने घर चली गई। फिर पीडि़ता ने इसकी शिकायत एसपी आशुतोष सिंह से की। कोमाखान थाने के टीआई के खिलाफ शिकायत करते हुए उसकी एफआरआई दर्ज करने की मांग की। एसपी आशुतोष सिंह ने कोमाखान थाना पदस्थ टीआई शैलेन्द्र नाग के खिलाफ जांच का आदेश दिया जिसमें टीआई शैलेन्द्र नाग द्वारा एफआरआई नहीं करने की जानकारी सही साबित हुई। इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए टीआई शैलेन्द्र नाग को सस्पेंड कर दिया और आरोपी नेता उत्तम राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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